कन्फर्म बर्थ के बाद भी नहीं मिली सीट, कोर्ट ने रेलवे पर लगाया 20 हजार जुर्माना

नई दिल्ली. ट्रेन में कन्फर्म टिकट होने के बाद भी सीट न मिलना यात्रियों के लिए किसी बुरे अनुभव से कम नहीं होता. बिहार में ऐसा ही एक मामला अब रेलवे पर भारी पड़ गया है. भोजपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रेलवे को चार यात्रियों को 20 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. आरोप था कि यात्रियों ने रिजर्व टिकट होने के बावजूद पूरी यात्रा खड़े होकर पूरी की क्योंकि उनकी सीटों पर दूसरे लोग बैठे थे. आयोग ने इसे रेलवे की सेवा में बड़ी लापरवाही माना और...

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